0 पूर्व सीएम पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप
0 लड़की रेप केस में मदद मांगने गई थी
बेंगलुरु। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉस्को मामले में बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार 13 जून को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पूर्व सीएम के खिलाफ एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामला 2 फरवरी को बेंगलुरु का है।
नाबालिग की मां की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु के सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में येदियुरप्पा के खिलाफ पॉस्को और 354 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर दर्ज करवाने वाली महिला (पीड़ित की मां) की 26 मई को मौत हो गई थी। वह लंग कैंसर की मरीज थीं। हालांकि, कर्नाटक डीआईजी ने मामले को एडीजीपी के तहत सीआईडी को सौंप दिया था। येदियुरप्पा ने मार्च में कहा था कि मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं, लेकिन मैं अभी ये नहीं कह सकता कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है।
आरोप- लड़की मदद मांगने गई थी, येदि ने जबरदस्ती की
एफआईआर के मुताबिक पीड़ित लड़की 2 फरवरी उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न के एक मामले में येदियुरप्पा से मदद मांगने बेंगलुरु में उनके डॉलर्स कॉलोनी स्थित घर गई थी। तभी उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया। जब पीड़ित कमरे से बाहर भागी तो उसने अपनी मां से कथित छेड़छाड़ के बारे में बताया। पीड़ित की मां की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि, मामला सामने आने के बाद येदियुरप्पा के ऑफिस ने कुछ दस्तावेज जारी किए। इनमें बताया गया कि FIR करने वाली महिला अब तक अलग-अलग लोगों पर 53 केस कर चुकी है।
पीड़ित की मां बोली थी- येदि ने चुप रहने को कहा था
एफआईआर के मुताबिक महिला ने आगे यह भी आरोप लगाया कि जब उसने येदियुरप्पा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह जांच कर रहे थे कि लड़की के साथ रेप हुआ है या नहीं। बाद में येदियुरप्पा ने कथित तौर पर माफी मांगी और महिला से मामले के बारे में किसी को नहीं बताने को कहा।