0 हाईकोर्ट बोला-17 जून को सीआईडी के सामने पेश हों;
0 नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप है
बेंगलुरु। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप मामले में कर्नाटक के पूर्व सीएम और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को गिरफ्तारी को अगली सुनवाई तक रोक दिया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि येदियुरप्पा को 17 जून को सीआईडी के सामने हाजिर होना पड़ेगा। तब तक उन्हें गिरफ्तार और हिरासत में नहीं लिया जा सकेगा।
येदियुरप्पा के वकील अंदीप सी पाटिल ने कहा कि मामले की जांच कर रहीं एजेंसियों की गलत कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि येदियुरप्पा पूर्व सीएम हैं, उनकी उम्र और मामले की जांच में उनके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए यह ऐसा मामला नहीं है जहां जांचकर्ता को कोर्ट जाकर वारंट लेना चाहिए था।
पाटिल ने आगे कहा कि कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि येदि सहयोग कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के किसी भी वारंट या अन्य को रोक दिया जाता है और जांचकर्ता अब से कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं। येदियुरप्पा ने पहले ही लेटर लिखा है, इसमें 17 जून को पेश होने की बात कही है। पूरी संभावना है कि येदि 17 जून को पेश होंगे।
ये है पूरा मामला
2 फरवरी 2024 को एक महिला 17 साल की बेटी के साथ येदियुरप्पा के डॉलर्स कॉलोनी स्थित घर रेप केस में मदद मांगने गई थी। आरोप है कि वहां लड़की से छेड़छाड़ हुई। 14 मार्च को नाबालिग की मां की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु के सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में येदियुरप्पा के खिलाफ पॉस्को और 354 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज करवाने वाली महिला (पीड़ित की मां) की 26 मई को मौत हो गई थी। वह लंग कैंसर की मरीज थीं। अब बेटा केस लड़ रहा है। कर्नाटक डीआईजी ने मामले को सीआईडी को सौंप दिया था। 12 जून को सीआईडी ने उन्हें पेश होने के लिए समन भेजा था। इसका जवाब देते हुए उनके वकील ने एक हफ्ते का वक्त मांगा। उन्होंने 17 जून को पूछताछ में शामिल होने की बात कही थी। 13 जून को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉस्को केस में येदियुरप्पा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। जिस पर येदियुरप्पा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत और केस रद्द करने की मांग की याचिकाएं लगाईं थीं।
आरोप- लड़की मदद मांगने गई थी, येदि ने जबरदस्ती की
एफआईआर के मुताबिक पीड़ित लड़की उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले में येदियुरप्पा से मदद मांगने बेंगलुरु में उनके घर गई थी। तभी येदियुरप्पा ने उसका यौन उत्पीड़न किया। जब पीड़ित कमरे से बाहर भागी तो उसने अपनी मां से कथित छेड़छाड़ के बारे में बताया। पीड़ित की मां की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि, मामला सामने आने के बाद येदियुरप्पा के ऑफिस ने कुछ दस्तावेज जारी किए। इनमें बताया गया कि एफआईआर करने वाली महिला अब तक अलग-अलग लोगों पर 53 केस कर चुकी है। मामले में 16 मिनट का एक वीडियो सबसे अहम पहलू है, जिसे मौत से पहले महिला ने पुलिस को सौंपा था। ये 2 फरवरी का है। इसमें महिला व येदियुरप्पा की बातचीत और पुलिस कमिश्नर से फोन पर हुई बातचीत सुनाई दे रही है।
पीड़ित की मां बोली थी- येदि ने चुप रहने को कहा था
एफआईआर के मुताबिक महिला ने आगे यह भी आरोप लगाया कि जब उसने येदियुरप्पा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह जांच कर रहे थे कि लड़की के साथ रेप हुआ है या नहीं। बाद में येदियुरप्पा ने कथित तौर पर माफी मांगी और महिला से मामले के बारे में किसी को नहीं बताने को कहा।