सुल्तानपुर । कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को यहां मानहानि के एक मामले में विशेष न्यायालय में हाजिर हुये। उन्होने अदालत में सफाई देते हुये कहा कि वह निर्दोष हैं और एक राजनीतिक षडयंत्र के तहत उन्हे फंसाया गया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए चार अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को पिछली 20 फरवरी को जमानत दी थी और आज मामले में सुनवाई के लिए पेशी थी।
श्री गांधी ने एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश शुभम वर्मा के समक्ष आज करीब 16 मिनट तक रह कर अपना बयान दर्ज कराया। जज ने वादी के अधिवक्ता से साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए मामले में 12 अगस्त की तारीख नियत की है।
उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के बेंगलूर में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर सुलतानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि राहुल गांधी का मुकदमा लिए एमपी एम एल ए कोर्ट नंबर 15 में साक्ष्य बयान के लिए नियत था। राहुल गांधी ने कोर्ट में पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया। मामले में कोर्ट ने अभियोजन साक्ष्य के लिए 12 अगस्त की तारीख नियत की है। राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगाये गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यह सब आरोप राजनैतिक दुर्भावना से उनको और उनकी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए लगाये गए है, जिस पर कोर्ट ने साक्ष्य के लिए अगली तारीख नियत की है। अब अभियोगी अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेगें।
वहीं अधिवक्ता संतोष पांडेय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि श्री गांधी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और उनका बयान रिकार्ड दर्ज होना था। उन्होंने कोर्ट के समक्ष पेश होकर अपना बयान दर्ज कराया है। उन्होंने अपने को निर्दोष बताया और कहा कि हमारे ऊपर जो भी मुकदमा दर्ज हुआ है वह पोलैटिकल रंजिश के कारण हुआ है, जिस पर न्यायालय में मुझसे साक्ष्य के लिए पूछा ,जिस पर हमने कहा कि हमको साक्ष्य देना हैं। इसके लिए कोर्ट ने 12 अगस्त की तारीख नियत की है।
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