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0 आरोपी ने पोस्ट में ममता बनर्जी को जान से मारने की धमकी दी थी

कोलकाता/नई दिल्ली। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर के विरोध में दिल्ली समेत देशभर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस बीच कोलकाता पुलिस ने एक कॉलेज स्टूडेंट को ट्रेनी डॉक्टर की पहचान उजागर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया कि स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर ट्रेनी डॉक्टर की जानकारी पब्लिक डोमेन में डाली। पोस्ट में उसने सीएम ममता बनर्जी को जान से मारने की भी धमकी दी थी। इसे लेकर केस दर्ज कर लिया गया है।

इसके अलावा दिल्ली में एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर ओपीडी लगाई। उन्होंने डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए कहा- ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को न्याय मिलना चाहिए।

दरअसल, 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या की गई थी। 14 अगस्त की देर रात इसी अस्पताल में हिंसा हुई, जिसके बाद डॉक्टरों ने प्रदर्शन तेज किया।

ट्रेनी डॉक्टर की डायरी के पन्ने गायब
ट्रेनी डॉक्टर की मां ने बताया कि उनकी बेटी रोज डायरी लिखती थी। हालांकि अब सामने आया है कि डायरी के कई पन्ने गायब (फटे) हैं। माना जा रहा है कि पीड़िता की मौत से जुड़ा कोई राज इन पन्नों में छिपा था। मृतका की मां का दावा है कि सबूत मिटाने के मकसद से पन्ने फाड़ दिए गए होंगे। पुलिस ने दूसरे सबूतों के साथ डॉक्टर का लैपटॉप और वह डायरी सीबीआई को सौंप दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एसआईटी को उस डायरी से इस घटना के बारे में कोई संकेत नहीं मिला था। हालांकि सीबीआई ने पीड़िता की डायरी को जांच का प्रमुख पहलू बना लिया है।

पिता बोले- सीएम ममता से संतुष्ट नहीं, मुआवजा नहीं लेंगे
पीड़ित के पिता ने बंगाल सरकार पर घटना को लेकर लोगों के आक्रोश को दबाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम सीएम ममता बनर्जी से संतुष्ट नहीं हैं। राज्य सरकार विरोध-प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है। पूरा डिपार्टमेंट इसमें शामिल है। कॉलेज से भी किसी ने हमारी मदद नहीं की। हमने कोई भी मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया, 20 अगस्त को सुनवाई
ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने रविवार (18 अगस्त) को स्वतः नोटिस लिया। 20 अगस्त को सुबह 10.30 बजे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा रहेंगे।

मेडिकल कॉलेज के पास धारा 163 लागू
कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास आज (18 अगस्त) से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 (पहले सीआरपीसी की धारा 144) लागू कर दी है। इस आदेश में कहा गया है कि अगले 7 दिनों (24 अगस्त) तक धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी। 5 से ज्यादा लोगों के जुटने, हथियार लेकर जाने या तनाव पैदा करने वाली किसी भी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।