0 निचली अदालत को आदेश
0 गर्वनर ने जमीन घोटाले में केस चलाने की मंजूरी दी थी
बेंगलुरु। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की राज्यपाल थावरचंद गहलोत के खिलाफ दायर याचिका पर आज (19 अगस्त) हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा- जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, एमयूडीए मामले में ट्रायल कोर्ट सिद्धारमैया पर कार्रवाई न करें। अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।
गवर्नर ने 17 अगस्त को सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी। उनपर मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है।
सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि राज्यपाल ने आदेश बिना सोचे-समझे और संवैधानिक नियमों के खिलाफ दिया है। मैंने 40 साल के राजनीतिक करियर में कुछ गलत नहीं किया। भाजपा को विरोध करने दो, मैं बेदाग हूं।
एमयूडीए घोटाले में सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। एक्टिविस्ट टी. जे. अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा का आरोप है कि सीएम ने एमयूडीए अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को फर्जी दस्तावेज लगाकर हासिल किया।