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0 प्रत्याशी डोर-टू-डोर जाकर कर सकेंगे जनसंपर्क
 
रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार रविवार की शाम पूरी तरह थम गया है। प्रत्याशी अब केवल डोर-टू-डोर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। सूबे में 10 नगर निगमों के लिए 11 फरवरी 2025 को वोटिंग होनी है। वहीं शासकीय मदिरा दुकानों में ताला लगा दिया गया है। 

इस बार 10 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 79 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। इनके अलावा पार्षद पद के लिए 1889 उम्मीदवार मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में 11 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक केवल घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं।

आचार संहिता का पालन अनिवार्य
चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं।मतदान से एक दिन पहले किसी भी तरह के सार्वजनिक प्रचार, रैलियों और जनसभाओं पर रोक रहेगी। यदि कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव प्रचार को लेकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर भी नियम लागू किए गए हैं। नौ फरवरी की रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। हालांकि रात 10 बजे से 12 बजे के बीच होने वाले प्रचार कार्यक्रमों को अनुमति देने के दौरान इन प्रविधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

खुलेआम भीड़ लेकर प्रचार नहीं कर सकेंगे
रायपुर नगर निगम क्षेत्र में भी आज रात 12 बजे के बाद प्रचार प्रसार थम जाएगा। इससे शहर मुख्य मार्गों में बजने वाले डीजे व बाजा बंद हो जाएंगे। प्रत्याशी खुलेआम भीड़ लेकर प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे और न ही जुलूस व सभाओं का आयोजन किया जा सकेगा। रविवार रात 12 बजे के बाद शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे से मिलना जुलना देखने को मिलेगा, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश के अनुसार नौ फरवरी को रात 12 बजे तक ही चुनाव प्रचार किया जा सकता है। नौ फरवरी की रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति नहीं है। 11 फरवरी को सुबह आठ बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी।