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0 इसमें असंगठित क्षेत्रों, कंस्ट्रक्शन वर्कर, घरेलू स्टाफ और गिग वर्कर्स को शामिल किया जाएगा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। इसमें गैर-संगठित क्षेत्र के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले, घरेलू स्टाफ, और गिग वर्कर्स को सरकार की ओर से चल रही पेंशन स्कीम्स का फायदा नहीं मिलता है।

इस स्कीम से सभी वेतनभोगी कर्मचारियों और सेल्फ एंप्लॉयड को लाभ मिलेगा। सरकार इसके लिए अभी प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रही है, इसके बाद स्टेकहोल्डर्स से प्रपोजल लिए जाएंगे।

मौजूदा पेंशन स्कीम्स से कैसे अलग है?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मौजूदा एंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से अलग है, क्योंकि नई स्कीम में सरकार अलग-अलग तरह के कई स्कीम्स को मिलाकर एक यूनिवर्सल स्कीम बना सकती है। इसे स्वैच्छिक आधार पर किसी भी नागरिक के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। 

नेशनल पेंशन स्कीम का क्या होगा?
सोर्सेज के अनुसार, अगर यह स्कीम शुरू होती भी है तो नेशनल पेंशन स्कीम को न तो रिप्लेस नहीं करेगा और न ही उसमें मर्ज होगा। यानी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से नेशनल पेंशन स्कीम पर कोई असर नहीं होगा।

देश में अभी एनपीएस और अटल पेंशन योजना चल रही
गैर संगठित क्षेत्रों के लिए कई सरकारी पेंशन स्कीम्स देश में चल रही है। इसमें से एक अटल पेंशन योजना है। इस स्कीम में व्यक्ति के 60 साल के हो जाने के बाद हर महीने 1,000 रुपए से 1,500 रुपए का रिटर्न मिलता। इसके अलावा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवायएम) भी चल रही है। इसमें रेहड़ी-पटरी वालों, घरेलू कामगारों और मजदूरों को फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार देती है। वहीं, किसानों के लिए अलग से एक स्कीम- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चल रही है। इसमें निवेशक के 60 साल हो जाने के बाद सरकार हर महीने 3000 रुपए का असिस्टेंस देती है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए अप्रैल से शुरू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम
हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए नई पेंशन योजना को मंजूरी दी है। नई पेंशन योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) है।

1 अप्रैल 2025 से लागू होगी योजना
इसके तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल नौकरी की है, तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% अमाउंट भी पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे हर महीने 10 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी। इससे लगभग 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी जाएगी। वहीं, अगर सर्विस के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा।