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जम्मू/श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 18 (1) के तहत केन्द्रशासित प्रदेश विधानसभा का सत्र 28 अप्रैल को बुलाने को फैसला लिया है।
उपराज्यपाल के शुक्रवार को यहां जारी आदेश के अनुसार विधानसभा सोमवार (28 अप्रैल) को पूर्वाह्न 10:30 बजे जम्मू में बैठक करेगी।श्री सिन्हा ने कहा कि मैं, मनोज सिन्हा, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जम्मू- कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर विधानसभा को 28 अप्रैल, 2025 को सोमवार को जम्मू में प्रातः 10:30 बजे बैठक के लिए आहूत करता हूं। 
सचिव जम्मू-कश्मीर विधानसभा द्वारा जारी आदेश में कहा कि इसके अनुसार, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम तीन के अनुसार, सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे नियत तिथि, समय और स्थान पर विधान सभा के सत्र में उपस्थित हों। 
गौरतलब है कि करीब एक महीने तक चलने वाला विधानसभा सत्र इससे पहले नौ अप्रैल, 2025 को समाप्त हो गया था।