
0 गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा देना होगा
0 नया रेट जारी, नई दरें 1 जुलाई से प्रभावशील होंगी
रायपुर। प्रदेश में बिजली महंगी हो गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने शुक्रवार को नया टैरिफ जारी किया। अब उपभोक्ताओं को अगस्त से बढ़ा हुआ बिजली बिल भरना पड़ेगा। आयोग और बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 10 से 20 पैसे ज्यादा देना होगा। इसी तरह कॉमर्शियल के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा देना होगा।
अधिकारियों ने बताया कि नुकसान की भरपाई करने के लिए यह कदम उठाया गया है।छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य की बिजली दरों में औसतन 1.89 फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दी है। यह नई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू हो चुकी है। आयोग ने यह फैसला राज्य की बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण कंपनियों और भार प्रेषण केंद्र की वार्षिक राजस्व जरूरतों के मूल्यांकन के बाद लिया।
घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 10 पैसे से लेकर 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। इसी तरह गौशाला, शासन द्वारा अधिसूचित बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में आने वाले स्टे-होम्स में प्रयुक्त होने वाली बिजली पर घरेलू विद्युत दर लागू करने के लिए घरेलू उपभोक्ता श्रेणी (एलवी-1) में शामिल किया गया है। घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के तहत लिए गए अस्थाई कनेक्शन पर नार्मल टैरिफ पर 1.5 गुना टैरिफ के स्थान पर नार्मल टैरिफ का 1.25 गुना टैरिफ लागू किया गया है।
गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरें
गैर घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। आफसेट प्रिंटर्स एवं प्रिंटिंग प्रेस उपभोक्ताओं को एलवी-2 से हटाकर एलवी-5 श्रेणी में शामिल किया गया है। गैर घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के अंतर्गत लिए गए अस्थायी कनेक्शन पर भी नार्मल टैरिफ का 1.5 गुना टैरिफ के स्थान पर नार्मल टैरिफ का 1.25 गुना टैरिफ लागू किया गया है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टॉवरों को 10 फीसदी छूट
आयोग ने राज्य शासन द्वारा अधिसूचित नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मोबाइल टॉवर की स्थापना को प्रोत्साहित करने इन क्षेत्रों में आने वाले सभी मोबाइल टॉवरों को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है।
कृषि संबंधी उपभोक्ताओं के लिए
कृषि पम्पों के लिए विद्युत की दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। कृषि पंपों के विद्युत देयकों का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाता है, अतः यह भार राज्य शासन स्वयं वहन करेगा। गैर घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है एवं इसी श्रेणी के अंतर्गत लिए गए अस्थाई कनेक्शन पर भी नार्मल टैरिफ का 1.5 गुना टैरिफ के स्थान पर नार्मल टैरिफ का 1.25 गुना टैरिफ लागू किया गया है। गैर सबसिडी वाले कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की छूट को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। किसानों को खेतों में लगे विद्युत पम्पों और खेतों की रखवाली के प्रयोजनार्थ पम्प कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पम्प के समीप 100 वॉट के भार उपयोग की सुविधा प्रभावशील है। किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा 100 वॉट तक लाइट एवं पंखे की स्वीकृति जारी रखी गई है।
इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इकाइयों के लिए 7.02 प्रति यूनिट निर्धारित
पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न दाब इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इकाईयों हेतु इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग की टैरिफ को औसत विद्युत लागत के बराबर अर्थात् रू.7.02 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है। उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग की टैरिफ को औसत विद्युत लागत के बराबर अर्थात् रू. 6.32 प्रति केव्हीएएच निर्धारित किया गया है।
महिला स्वसहायता समूहों द्वारा संचालित उद्योग को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट जारी
नियामक आयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु पंजीकृत महिला स्वसहायता समूहों द्वारा संचालित उद्योग संबंधी गतिविधियों और व्यवसायिक गतिविधियों को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट जारी रखी गई है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्रधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए प्रचलित विद्युत दरों के ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 5 प्रतिशत की छूट को जारी रखा गया है। पोहा एवं मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट को बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। अग्रिम भुगतान करने वाले सभी उपभोक्ताओं को दी जाने वाली 0.50 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 1.25 प्रतिशत किया गया है। आफसेट प्रिन्टर्स एवं प्रिंटिंग प्रेस उपभोक्ताओं को गैर घरेलू से हटाकर औद्योगिक श्रेणी में सम्मिलित किया गया है जो कि पहले की अपेक्षा कम है।
65 लाख से ज्यादा उपभोक्ता
बिजली कंपनी में वर्तमान में 65 लाख से ज्यादा उपभोक्ता है। ये उपभोक्ता बीपीएल, घरेलू, कॉमर्शियल और कृषि उपभोक्ता में बंटे हुए हैं। नए टैरिफ का असर बीपीएल, घरेलू और कृषि उपभोक्ता पर कम और कॉमर्शियल उपभोक्ताओं पर ज्यादा पड़ेगा।
जून 2024 में आयोग ने बढ़ाई थी दरें
छत्तीसगढ़ बिजली नियामक आयोग ने आखिरी बार बिजली दर में बढ़ोतरी जून 2024 को की थी। वर्ष 2023 में चुनावी साल होने की वजह से बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं की थी।

