
0 शीर्ष कोर्ट ने कहा-पायलट की गलती की चर्चा अफसोसजनक, स्वतंत्र जांच की संभावनाएं तलाशें
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में पायलट की गलती को लेकर उठ रही चर्चाओं को अफसोसजनक बताया है। इसके लिए कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) से जवाब मांगा है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बैंच ने इस मामले में स्वतंत्र जांच करवाने की संभावना पर भी ध्यान दिया है। इसको लेकर एविएशन सुरक्षा एनजीओ सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने पीआईएल दायर की है।
इसमें आरोप लगाया गया है कि प्रारंभिक रिपोर्ट में जरूरी जानकारी छुपाई गई है और यह नागरिकों के जीवन, समानता और सही जानकारी पाने के अधिकार का उल्लंघन करती है। पीआईएल में कहा गया कि ईंधन स्विच की खराबी और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जैसी तकनीकी समस्याओं को नजरअंदाज किया गया और दुर्घटना का दोष केवल पायलट पर डाल दिया गया।
अहमदाबाद से लंदन जा रहा एअर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान 12 जून को टेकऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गया था। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी। सुमीत सभरवाल फ्लाइट के मुख्य पायलट और क्लाइव कुंदर को-पायलट थे।
कोर्ट बोला- रिपोर्ट सार्वजनिक करने से जांच प्रभावित होगी
एनजीओ की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि दुर्घटना को हुए 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक केवल प्रारंभिक रिपोर्ट ही जारी हुई है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट यह नहीं बताती कि असल में क्या हुआ और भविष्य में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इसका मतलब है कि आज भी इन बोइंग विमानों में यात्रा करने वाले सभी लोग खतरे में हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष जांच की मांग सही है, लेकिन सभी निष्कर्ष सार्वजनिक करने से जांच प्रभावित हो सकती है।
12 जुलाईः एएआईबी ने हादसे की रिपोर्ट जारी की
विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर अपनी प्राइमरी रिपोर्ट 12 जुलाई को जारी की थी। रिपोर्ट में पायलट सुमीत सभरवाल और को-पायलट क्लाइव कुंदर के बीच बातचीत का जिक्र था। कॉकपिट ऑडियो के अनुसार, एक पायलट ने पूछा- तुमने कट क्यों किया? और दूसरे ने जवाब दिया- मैंने नहीं किया। इससे पायलट की गलती की अटकलें लगाई जा रही है।