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0 कहा- यह नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के खिलाफ, राशन डीलरों ने दी थी चुनौती

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार की योजना दुआरे राशन योजना को अवैध घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की 'दुआरे राशन योजना' राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ है। ममता सरकार ने पिछले साल यह योजना शुरू की थी। इसके चलत लाभार्थियों के घर पर राशन सामग्री उपलब्ध कराई जानी थी।

सीएम ममता ने किया था उद्घाटन
सीएम ममता बनर्जी ने खुद इस योजना का उद्घाटन किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब राशन कार्ड धारकों को घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। सरकार उनके घरों तक राशन पहुंचाएगी। सीएम ने दावा किया था, करीब 10 करोड़ लोंगों को ‘दुआरे राशन योजना' का लाभ मिलेगा।

योजना से 42 हजार नई नौकरियां पैदा होंगी: सीएम
सरकार के मुताबिक इस योजना पर 160 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोगों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था को लेकर वाहन खरीदने में करीब 21,000 राशन डीलर को एक-एक लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे लोगों को सुविधा मिलेगी, साथ ही 42 हजार नई नौकरियां भी पैदा होंगी।

राशन डीलरों ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
बंगाल सरकार की इस योजना के खिलाफ राशन डीलर हाईकोर्ट पहुंच गए। उनका तर्क था कि राशन कार्ड धारकों के घर तक राशन पहुंचाना मुश्किल है। वहीं, कुछ ने इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ बताया था। 11 सितंबर को इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।