Head Office

SAMVET SIKHAR BUILDING RAJBANDHA MAIDAN, RAIPUR 492001 - CHHATTISGARH

tranding

0 दिल्ली सीएम के वकील ने कोर्ट में कहा- ईडी के पास कस्टडी बढ़ाने का कोई आधार नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी न्यायिक हिरासत बुधवार 19 जून को खत्म हो रही थी।

अदालत में सुनवाई के दौरान श्री केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने हिरासत की अवधि बढ़ाने की ईडी की दलील का विरोध किया और कहा कि इस दलील में कोई दम नहीं है। जैन ने कहा कि श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को पहले ही अदालत में चुनौती दी जा चुकी है और यह मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। अदालत अब इस मामले की सुनवाई तीन जुलाई को करेगी।

सीएम केजरीवाल को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से न्यायिक हिरासत बढ़ाने का विरोध किया। कहा कि ईडी के पास ऐसा कोई तर्क नहीं है, जिसके आधार पर ज्यूडिशियल कस्टडी बढ़ाई जा सके।

केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। 1 अप्रैल को वे तिहाड़ जेल भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था। सरेंडर करने के करीब 30 मिनट बाद ही केजरीवाल को 5 जून तक की ईडी की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। इसके बाद उनकी कस्टडी 19 जून तक बढ़ाई गई।

ईडी का दावा- केजरीवाल का वजन 7 किलो घटा नहीं, 1 किलो बढ़ा
ईडी ने कोर्ट में दावा किया था कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया और अपनी सेहत को लेकर झूठे बयान दिए हैं। उनका वजन 1 किलो बढ़ गया है, लेकिन वे झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा था कि केजरीवाल ने 31 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रामक दावा भी किया कि वह 2 जून को सरेंडर करने जा रहे हैं। हालांकि, कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने कहा कि वे बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है।

केजरीवाल ने कहा था- पता नहीं, कब बाहर आऊंगा
​​​​​केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर के पहले आप कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कब वापस आऊंगा। वहां मेरे साथ क्या-क्या होगा, मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की जमानत दी थी। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज, मैं फिर से तिहाड़ जेल जा रहा हूं। मैंने इन 21 दिनों में एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने आगे कहा था कि मेरे लिए आप महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैंने घोटाला किया है। मैं फिर से जेल जा रहा हूं, क्योंकि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई है।