0 कहा-क्या हम इतने कठोर हो सकते हैं कि आरोपी को मामले से जुड़े दस्तावेज न दिखाएं
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (4 अगस्त) को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस ए अमानुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई की। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू कोर्ट में मौजूद रहे। फिलहाल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
बेंच ने ईडी से पूछा- एजेंसी आरोपी को जांच के दौरान जब्त किए दस्तावेजों नहीं दे रही है। क्या ऐसा होना आरोपी के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ऐसे बहुत ही गंभीर मामले हैं, जिनमें जमानत दी जाती है, लेकिन आजकल मजिस्ट्रेट के केसों में लोगों को जमानत नहीं मिल रही।
दरअसल, साल 2022 का सरला गुप्ता बनाम ईडी इस सवाल से संबंधित है कि क्या जांच एजेंसी आरोपी को उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों से वंचित कर सकती है, जिन पर वह प्री-ट्रायल फेज में पीएमएलए मामले में भरोसा कर रही है।