
0 केंद्र ने पोलिंग बूथ के फुटेज सार्वजनिक करने से इनकार किया था
नई दिल्ली। कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने से रोकने के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था।
याचिका पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा- चुनाव आयोग को ऐसे महत्वपूर्ण कानून (चुनाव संचालन नियम, 1961) में एकतरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नियमों में बदलाव के बाद 21 दिसंबर को जयराम रमेश ने कहा था कि चुनाव आयोग पारदर्शिता से इतना डरता क्यों है। आयोग के इस कदम को जल्द ही कानूनी चुनौती दी जाएगी।
चुनाव आयोग ने कानून में नियमानुसार शब्द जोड़ा
चुनाव आयोग (ईसी) की सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने 20 दिसंबर को द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल- 1961 के नियम 93(2)(ए) में बदलाव किया है। नियम 93 कहता है- "चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे।" इसे बदलकर "चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज 'नियमानुसार' पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे" कर दिया गया है।