
0 मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, गाड़ियां जलाईं
0 पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़े
नई दिल्ली/मुर्शिदाबाद। वक्फ संशोधन कानून मंगलवार से देशभर में लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा से, 3 अप्रैल को राज्यसभा से पास हुआ था। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बना था।
इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मंगलवार शाम को वक्फ कानून के विरोध के दौरान हिंसा भड़क गई है। कई वाहनों को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। इसमें पुलिस की गाड़ियां भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों से झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हैं। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहा था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। भीड़ हिंसक हो गई। लोगों ने पुलिस के वाहन और अन्य वाहनों में आग लगी दी। इसके बाद भारी पुलिसबल मौके पर तैनात किया गया है। वक्फ संशोधन बिल को पास होने के बाद से अबतक सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में एनसी और भाजपा विधायकों में हाथापाई हुई
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन नए वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान एनसी और भाजपा विधायकों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। इससे पहले सोमवार को एनसी के विधायक ने सदन में वक्फ कानून की कॉपी फाड़ दी। एक एनसी विधायक ने अपनी जैकेट फाड़कर सदन में लहराई। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। एनसी समेत अन्य दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की बात कही थी।
वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दर्ज
नए वक्फ कानून की संवैधानिकता के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अलावा सुप्रीम कोर्ट में 7 अप्रैल तक 11 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा कि हमारी राज्य इकाइयां भी हाईकोर्ट में कानून को चुनौती देंगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर सोमवार को कहा- वह नए वक्फ कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लिस्ट करने यानी सुनवाई पर फैसला करेंगे। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा- आप वकीलों से कहें कि हमें मेल या पत्र भेजें। इस पर सिब्बल ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए ओरल मेंशनिंग यानी जुबानी अपील की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। सिबब्ल के बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा- ठीक है, हम पत्र और मेल देखेंगे। इन पर फैसला लिया जाएगा। हम इन्हें लिस्ट करेंगे।

