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0 चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
0 आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र मानें
0 अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी

पटना। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के रिवीजन जारी रखने की अनुमति दी। अदालत ने इसे संवैधानिक जिम्मेदारी बताया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि किसी भी वोटर को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। 

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) यानी वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर सवाल उठाए। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि बिहार में एसआईआर के दौरान आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माना जाए।

बेंच के मुताबिक 10 विपक्षी दलों के नेताओं समेत किसी भी याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर अंतरिम रोक की मांग नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर चुनाव आयोग से 21 जुलाई तक जवाब मांगा। अगली सुनवाई 28 जुलाई के लिए तय की। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) यानी वोटर लिस्ट रिवीजन पर अदालत में करीब 3 घंटे सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि वोटर लिस्ट रिवीजन नियमों को दरकिनार कर किया जा रहा है। वोटर की नागरिकता जांची जा रही है। ये कानून के खिलाफ है।

आपकी नीयत पर संदेह नहीं कर रहेः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की ओर से पेश वकील राकेश द्विवेदी से कहा कि हम आपकी नीयत पर संदेह नहीं कर रहे, लेकिन धारणा भी मायने रखती है। हम आपको रोकना नहीं चाहते, क्योंकि यह संवैधानिक दायित्व है। द्विवेदी ने बताया कि अब तक 60% मतदाताओं ने अपनी जानकारी सत्यापित कर ली है। अदालत को आश्वस्त किया कि किसी भी मतदाता का नाम सुनवाई किए बिना मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक संवैधानिक संस्था को वह करने से नहीं रोक सकते जो उसका दायित्व है। लेकिन साथ ही हम यह भी नहीं होने देंगे कि वह ऐसा कुछ करे जो उसका दायित्व नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगी
बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि रिवीजन की प्रक्रिया में आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माना जाए। अभी ये दस्तावेज चुनाव आयोग स्वीकार नहीं कर रहा था।

राजद व टीएमसी सांसद ने दायर की है याचिका
एसआईआर के खिलाफ राजद सांसद मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 11 लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। याचिकाकर्ता की ओर से वकील गोपाल शंकर नारायण, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जिरह की। चुनाव आयोग की पैरवी पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, राकेश द्विवेदी और मनिंदर सिंह ने की।