
0 18 से 21 अक्टूबर तक परमिशन
0 सीजेआई बोले- पर्यावरण से समझौता नहीं, बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की इजाजत दे दी। हालांकि, ये परमिशन 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए है। इस दौरान, लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक, यानी कुल तीन घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश देते हुए कहा कि हम कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे रहे हैं। सीजेआई गवई ने कहा कि हमें बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे।
दिल्ली-एनसीआर के राज्यों और केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने 10 अक्टूबर को ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की इजाजत मांगने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
त्योहारों की रौनक बरकरार रखना हमारा लक्ष्यः दिल्ली सीएम
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत देने पर सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह फैसला दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। सीएम ने लिखा कि दिल्ली सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।