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0 सिर्फ फ्रॉड या गलत जानकारी देने पर ही कटौती
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए पर्सनल मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन जारी किया है कि अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस की गलती से पेंशन ज्यादा मिल गई तो उसकी रिकवरी नहीं होगी। सिर्फ पेंशनर ने जानबूझकर गलत जानकारी दी या फ्रॉड किया तो ही पैसा वापस लिया जाएगा।

यह नियम 25 जुलाई 2024 के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर यानी डीओपी एंड पीडब्ल्यू के ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) पर आधारित है।

क्या कहता है नया क्लैरिफिकेशन
डीओपी एंड पीडब्ल्यू  ने 30 अक्टूबर 2025 को लेटर जारी किया। इसमें साफ कहा गया कि पेंशन पेमेंट में एक्सेस अमाउंट की रिकवरी तभी होगी जब पेंशनर की मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड की वजह से हुई हो। बैंक की कैलकुलेशन एरर या टेक्निकल गड़बड़ी पर पेंशनर जिम्मेदार नहीं होगा। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ) ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि पुरानी रिकवरी केस रिव्यू करें। अगर पेंशनर की गलती नहीं तो रिकवरी रोकें।

क्यों पड़ी इसकी जरूरत
पहले कई पेंशनर्स को नोटिस मिल रहे थे कि ज्यादा पेमेंट की रिकवरी होगी। कुछ केस में 10-15 साल पुरानी गलती के लिए लाखों रुपए मांगे जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के 2013 के जजमेंट में कहा गया था कि लोअर ग्रेड कर्मचारियों से रिकवरी नहीं होनी चाहिए। डीओपी एंड पीडब्ल्यू  का 2016 का ओएम भी यही कहता था। लेकिन बैंकों ने इसे इग्नोर कर रखा था। अब नया क्लैरिफिकेशन सभी पर लागू होगा।

क्या बोले एक्सपर्ट्स
रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और पेंशन एक्सपर्ट आरके सिन्हा ने कहा कि यह पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत है। ज्यादातर एरर बैंक या पीपीओ जारी करने वाले ऑफिस की होती है। पेंशनर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सीपीएओ  के सीजीएम ने बैंकों को कहा है कि 3 महीने में सभी पेंडिंग केस क्लियर करें। अगर रिकवरी हो चुकी है और पेंशनर की गलती नहीं तो रिफंड करें।

कौन से केस में रिकवरी होगी
पेंशनर ने गलत डेट ऑफ बर्थ, सर्विस डिटेल्स या फैमिली डिटेल्स दी। कम्यूटेशन या ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में जानबूझकर गड़बड़ी। डुप्लिकेट पीपीओ से दो जगह पेंशन लेना। ऐसे केस में रिकवरी होगी, लेकिन ब्याज नहीं लगेगा।

आगे क्या होगा
सीपीएओ ने बैंकों से रिपोर्ट मांगी है कि कितने पेंशनर्स से रिकवरी हो रही थी। दिसंबर तक सभी केस रिव्यू हो जाएंगे। पेंशनर्स स्पर्श पोर्टल पर जाकर अपनी पीपीओ चेक कर सकते हैं। अगर रिकवरी नोटिस आया है तो सीपीएओ हेल्पलाइन 1800-11-1960 पर कंप्लेंट कर सकते हैं। डीओपी एंड पीडब्ल्यू जल्द ही नया सर्कुलर जारी करेगा जिसमें डिटेल गाइडलाइंस होंगी।