0 कहा-बच्चों को गैस चैंबर में डालने के सवाल पर आदेश दिया
0 पॉल्यूशन पर हर महीने होगी सुनवाई
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवंबर-दिसंबर में स्कूलों में होने वाले स्पोर्ट्स फंक्शन पर रोक लगनी चाहिए। कोर्ट ने यह आदेश सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह के सवाल पर दिया। अपराजिता सिंह ने कहा था कि, दिल्ली में मौजूदा वक्त में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ऐसी एक्टिविटी बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा है।
सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने आगे कहा कि, वे पॉल्यूशन को लेकर हर महीने सुनवाई करेंगे ताकि इसका परमानेंट समाधान निकाला जा सके।
इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली में ग्रैप-3 लागू होने के कारण बेरोजगार हुए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भत्ता/आर्थिक सहायता देने का भी आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के 4 आदेश
0 सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ग्रैप-3 लागू होने के कारण बेरोजगार हुए कंस्ट्रक्शन मजदूरों को भत्ता/आर्थिक सहायता दी जाए।
0 राज्य वायु प्रदूषण कम करने के लिए आवश्यक रोकथाम उपाय लागू करें। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन उपायों की नियमित समीक्षा की जाए।
0 सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण से जुड़ा मामला हर महीने लिस्ट किया जाए, ताकि इसकी लगातार निगरानी की जा सके।