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मुंबई। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि शिकायत के सिलसिले में पेश होने में विफल रहने के बाद मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और 18 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि सेवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने राउत के खिलाफ एक प्रक्रिया (समन) जारी कर उन्हें चार जुलाई को पेश होने को कहा था। हालांकि, सोमवार को न तो राउत और न ही उनके वकील अदालत में मौजूद थे, मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा। गुप्ता ने कहा कि राउत के पेश नहीं होने के चलते ही हमने उसके खिलाफ वारंट जारी करने के लिए एक आवेदन किया, जिसे अदालत ने अनुमति दी।  अदालत ने बाद में मामले को स्थगित कर दिया और इसे 18 जुलाई को सुनवाई के लिए रखा।

आरोपी ने शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई
मजिस्ट्रेट ने समन जारी करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर पेश किए गए दस्तावेजों और वीडियो क्लिप से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता (मेधा) के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया, ताकि इसे जनता द्वारा बड़े पैमाने पर देखा जा सके और लोगों द्वारा समाचार पत्रों में पढ़ा जा सके। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने प्रथम दृष्टया यह भी साबित कर दिया था कि आरोपी संजय राउत ने जो शब्द कहे थे, उससे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी।

संजय राउत ने सोमैया एवं उनकी पत्नी पर लगाया था घोटाले का आरोप
मेधा सोमैया ने अधिवक्ता गुप्ता और लक्ष्मण कनाल के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में दावा किया कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए। मीरा भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में।